haryana kanyadan yojana का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए पहले 41 ,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही थी जिसको बढाकर 51000 रूपये कर दिया (For the marriage of daughters, the amount of 41000 rupees has been increased to 51000 rupees.) गया है । हरियाणा कन्यादान योजना की हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है । इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों को लड़कियों को शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
Haryana Kanyadan Yojana का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब है पैसे न होने के कारण अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है । इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकते है ।विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
हरियाणा कन्यादान योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Haryana Kanyadan Yojana |
इनके द्वारा शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की लड़किया |
उद्देश्य | बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://haryanascbc.gov.in/ |
हरियाणा कन्यादान योजना में दी जाने वाली अनुदान धनराशि
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थियों को कई किश्तों में प्रदान की जाएगी । इस योजना के तहत अलग अलग वर्ग के अनुसार ये धनराशि प्रदान जाएगी ।जो हमने नीचे दी हुई है ।
- विधवा महिलाओ को बेटियों की शादी के लिए – इस योजना के तहत विधवा महिलाओ की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी । यह धनराशि किश्तों में दी जाएगी जैसे 46000 रूपये लड़की के विवाह से पहले या उसकी शादी पर इसके बाद शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर शादी के 6 महीने के भीतर 5000 रूपये की धनराशि दी जाएगी ।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के लिए धन राशि – इस योजना के अंतर्गत इन श्रेणियों की बेटियों को 41000 रूपये की धनराशि दी जाएगी जो 36 हजार रुपये शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी के 6 माह तक विवाह पंजीकरण-पत्र जमा करवाने पर दिए जाएंगे ।
- बीपीएल परिवार, सामान्य / अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवार में 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रुपये से कम आय के लिए धनराशि – इन श्रेणी की बेटियों को 11 हज़ार रूपये की राशि दी जाएगी जिसमे 10000 रुपये विवाह से पहले या विवाह के समय बाकि 1000 रूपये विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद।
- खिलाडी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि – इस योजना के अंतर्गत 31 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी ।
Haryana Kanyadan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें
- आवेदक श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।
- संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
- आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से ना प्राप्त की है ना आने वाले समय में प्राप्त करेगा।
- इस योजना के लाभार्थी को यह घोषणा करने भी अनिवार्य होगी कि वह 6 माह की अवधि में विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। यह प्रमाण पत्र सहायक निर्देशक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि लाभार्थी विवाह प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो भविष्य में उसे किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- दूल्हा एवं दुल्हन कि स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावा फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दूल्हे की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए एवं दुल्हन की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
हरियाणा कन्यादान योजना की योग्यता (Eligibility)
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- इस योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो।
- कोई भी विधवा / तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया हो। वो महिला भी इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- विवाह शगुन योजना (Vivah Shagun Yojana) का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य में एक परिवार की दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजन के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ के सकती है।
Haryana Kanyadan Yojana के दस्तावेज़ (Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (Residance)
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL)
- जाति प्रमाण पत्र (Cast)
- आय प्रमाण पत्र (Income)
- शादी प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
- तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करे?
- सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा वेलफेयर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगी । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने“वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम” (Welfare Schemes Management System) का पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ।
- इस रजिस्ट्रेशन में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम ,उम्र ,विवाह की तिथि आदि भरनी होगी ।सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करना होगा ।लॉगिन करने के लिए आपको यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।
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