MP Prasuti Sahayata Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को लाभ देने के लिए शुरू किया है। राज्य की गरीब और कमजोर परिवारों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत 16,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. यदि आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है या आप खुद गर्भवती हैं तो आपको इस योजना की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बिना जानकारी के आवेदन नहीं कर सकेंगे. इसलिए हमने इस लेख को लिखा है।
इस लेख में आपको MP Prasuti Sahayata Yojana क्या है, इसका उद्देश्य, लाभ और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है।
Prasuti Sahayata Yojana क्या है?
आपको बता दें कि MP Prasuti Sahayata Yojana एक महत्वपूर्ण योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत, गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का आधा 50% हितलाभ दिया जाएगा, फिर प्रसव के बाद महिला को चिकित्सा के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपए की राशि दी जाएगी. इसके अलावा महिला कार्यकर्ता के पति को 15 दिनों का पितृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा।
Prasuti Sahayata Yojana मुख्य जानकारी
योजना का नाम | MP Prasuti Sahayata Yojana |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
कब शुरू हुई | 1 अप्रैल 2018 |
कितनी सहायता मिलेगी | 16000 रूपये |
लाभार्थी | राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये |
Official Website | https://labour.mp.gov.in/ |
MP Prasuti Sahayata Yojana का उद्देश्य
जैसा कि आप सब जानते हैं, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं गर्भावस्था के दौरान काम नहीं कर पाती हैं, जिससे उनकी मजदूरी नहीं मिलती है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान समय पर भोजन और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है , इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है. इसका मुख्य उद्देश्य है कि श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता मिले, ताकि वे परेशानियों से बच सकें और अपने बच्चे को सही से देखभाल कर सकें।
Prasuti Sahayata Yojana के लाभ
- मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाली सभी श्रमिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- योग्य महिलाएं भी राज्य सरकार की जननी सुरक्षा योजना का लाभ ले सकती हैं।
- MP Prasuti Sahayata Yojana: मातृत्व वंदन योजना के तहत महिलाओं को पहला गर्भधारण करने पर मातृत्व वंदन योजना के तहत 3000 रुपये की प्रथम और द्वितीय किस्त दी जाएगी. श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से शेष राशि दी जाएगी।
- गर्भवती महिलाओं को मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के तहत पूरे 16 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- आवेदिका को इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाता होना चाहिए और उसके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती श्रमिक महिला, जो इस योजना में आवेदन करें, प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेंगी।
Prasuti Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- पहचान पत्र (Voter Card)
- प्रेंग्नेंसी का प्रमाण पत्र (Pregnancy Certificate)
- डिलिवरी संबधि दस्तावेज़ (Delivery Documents)
- बैंक खाता पासबुक (Bank Passbook)
- मोबाइल नंबर (Mobile No.)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport Size Photo)
Prasuti Sahayata Yojana मे आवेदन कैसे करें?
- राज्य की गर्भवती महिलाओं को MP Prasuti Sahayata Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा। साथ ही, आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- वहां जाने के बाद आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना।
- इसके बाद आवेदन पत्र में नाम, पता, आधार नंबर और गर्भावस्था की तारीख सहित आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- इसके बाद, अपने सभी दस्तावेजो की फोटो कॉपी को आवेदन फॉर्म में जोड़ना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को वही वापस भेजना होगा जहां से वह प्राप्त हुआ था।
- आवेदिका को आवेदन फॉर्म को प्रसव की तारीख से छह महीने पहले भरना चाहिए। यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नही किया जा सकता है, तो डिलिवरी के पहले अथवा डिलिवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है।
MP Prasuti Sahayata Yojana FAQs
Q1. Prasuti Sahayata Yojana क्या है?
Ans. राज्य की गरीब और कमजोर परिवारों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत 16,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी
Q2. Prasuti Sahayata Yojana का लाभ कौन-कौन सी महिलाएं ले सकती है?
Ans. मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाली सभी श्रमिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा