Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024:- हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायने में मूल रूप देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दयालु योजना का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना।
इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने पर पैसे मिलेंगे। Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024 का उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता देना है। जिससे अंत्योदय परिवारों को मदद मिलेगी। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास इस कार्यक्रम को लागू करेगा। हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आपको इस article को last तक पढ़ना होगा।
Key Highlights of Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024
योजना का नाम | Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024 |
घोषणा की | मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 1 से 2 लाख रुपए तक |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा निवास पर एक कार्यक्रम में दयालु योजना की शुरुआत की घोषणा की है। राज्य के अंत्योदय परिवारों को इस योजना से लाभ मिलेगा। Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024 अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे धन देगी।
राज्य के उन Antyodaya families को ही सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक होगी। राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है, जो इस योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को देता है। इस कार्यक्रम को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से लागू किया जाएगा।
16th June Update:- हरियाणा सरकार द्वारा दयालु योजना में किया गया बड़ा बदलाव
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मृत्यु या दिव्यांग होने पर दी जाने वाली सांत्वना राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। Chief Minister Manohar Lal Khattar ने गुरुवार को इस योजना के तहत 223 लाभार्थियों के बैंक खाते में सांत्वना राशि भी दी है। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दयालु योजना के तहत 40 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने के लिए कहा है। इसे अलग-अलग आयु वर्गों के अनुसार बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 25 से 40 वर्ष की आयु श्रेणी को 25 से 45 वर्ष कर दिया जाए। इसके अलावा, 40 से अधिक और 60 वर्ष की श्रेणी को 45 से 60 वर्ष कर दी जाएगी। इस श्रेणी में दी जाने वाली दो लाख की राशि को तीन लाख कर दिया जाए। हरियाणा सरकार अब इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी।
Objective of Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दयाल योजना को शुरू किया, जिसका उद्देश्य राज्य के 1.80 लाख रुपये वाले अंत्योदय परिवारों को मदद करना है। ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सरकार को धन देना है। ताकि उनके परिवारों को धन की कमी नहीं होगी। मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आवेदक या उनके परिवार को इस योजना के तहत 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद लाभार्थी के आयु वर्ग के अनुसार धन सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
इस योजना में कितनी उम्र पे कितनी राशी मिलेगी ?
आयु | राशी |
5 से 12 वर्ष तक उम्र | 1 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष तक उम्र | 2 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष तक उम्र | 3 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष तक उम्र | 5 लाख रुपए |
41 से 60 वर्ष तक उम्र | 2 लाख रुपए |
Benefits of Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने Haryana Mukhymantari Dayalu Yojana का उद्घाटन 2024 में किया है।
- राज्य के अंत्योदय परिवारों को इस योजना के माध्यम से धन दिया जाएगा।
- अंत्योदय परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर सरकार 1 से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी।
- राज्य के अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होगी।
- इस कार्यक्रम को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को अलग-अलग धनराशि दी जाएगी।
- DBT के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के bank accounts में भेजी जाएगी।
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana और Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana भी इस योजना के तहत लाभदायक होंगे।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए appliciants को तीन महीने के भीतर online apply करना होगा।
- लाभार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई online application process से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के लिए आवेदक घर बैठे online apply कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ उठाकर अंत्योदय परिवारों को पैसे की कमी नहीं होगी।
Eligibility for Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024
- Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024 का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को मिलेगा।
- अंत्योदय परिवार को 1.80 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए पात्र व्यक्ति 5 से 6 वर्ष के होंगे।
- योजना का लाभ लेने के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या दिव्यांग होने पर 3 महीने के भीतर online apply करना होगा।
- Eligible Families को लाभ मिलेगा, जो परिवार पहचान पत्र data पर निर्भर करेगा।
Required Documents for Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024
- आधार कार्ड ( Aadhar card )
- निवास प्रमाण पत्र ( Address proof )
- आय प्रमाण पत्र ( income certificate )
- मृत्यु प्रमाण पत्र ( death certificate )
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र ( disability certificate )
- परिवार पहचान पत्र ( family identity card )
- मोबाइल नंबर ( Mobile Number )
- पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport Size Photo )
- बैंक खाता विवरण ( Bank Accounts Details )
How to Online Apply For Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana 2024?
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी कुछ समय लगेगा। क्योंकि हरियाणा सरकार ने इस योजना को अभी लागू नहीं किया है। फिर भी, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को तीन महीने के भीतर Online apply करना होगा। सरकार जल्द ही इसके लिए official website बनाएगी। जैसे ही सरकार इस परियोजना को लागू करेगी। तो हम आपको इस article के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत apply करके लाभ प्राप्त कर सकें।
FAQs for Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana 2024
मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या है?
मुख्यमंत्री दयालु योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
क्या मुख्यमंत्री दयालु योजना 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, हरियाणा के गरीब परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि 2024 में शुरू होगी।
योजना का लाभ किस प्रकार होता है?
मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत पात्र लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है।
क्या मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क होता है?
नहीं, मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होता है। यह योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।