Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 : राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के किसानों को खेती–बाड़ी के दौरान दुर्घटना होने के स्थिति पर ₹200000 तक की राशि सरकार मुआवजा के तौर पर किस को प्रदान करेगी राजस्थान कृषक साथी योजना राजस्थान में किसानों के लिए जीवन बीमा का काम करेगी यदि आप राजस्थान में रहते हैं और किसान है तो आपको राजस्थान कृषक साथी योजना में आवेदन जरूर करना चाहिए इसलिए आज के आर्टिकल में Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको प्रदान करेंगे आई जानते हैं-
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024
राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री कृषक योजना शुरू किया गया जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को ₹2,00,000 की राशि मुआवजा के तौर पर किसान भाइयों को तब दी जाएगी जब कृषि कामों के दौरान दुर्घटना घटित होती हैं। योजना के तहत यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में आर्थिक सहायता की राशि उसके परिवार को दी जाएगी ताकि उसके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का प्रमुख उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के किसानों को ₹200000 की बीमा राशि उपलब्ध करवाना है ताकि अगर किसी दुर्घटना के कारण उनके शरीर के कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार उनका आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी ताकि किसान और उनके परिवार को वित्तीय मदद मिल सके योजना का लाभ लेने के लिए किसान की उम्र 15 साल से अधिक होनी चाहिए
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana की योग्यता
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रकार की योग्यता होनी चाहिए जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं
- राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- कृषक संबंधी गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटना की स्थिति में किस को योजना का लाभ मिलेगा
- योजना के तहत यदि किसान की मृत्यु हो जाती है ऐसी स्थिति में पत्नी बेटी या बेटा को योजना का लाभ मिलेगा
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित की गई है
- किसान यदि दूसरे कोई दुर्घटना संबंधित बीमा राशि का लाभ उठा रहा है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- दुर्घटना होने के 6 माह के अंदर किसान या उसके परिवार को जिला कृषि अधिकारी के पास जाकर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Document
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे जिसका विवरण नीचे दे रहे हैं-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- जमीन का दस्तावेज
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
- पुलिस पूछताछ रिपोर्ट (FIR)
- एसडीएम की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- वारिस विस्तार रिपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Krishak Sathi Yojana Apply Online
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है जिसका विवरण नीचे दे रहे हैं
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा।
- उसके बाद आपको यहां पर योजना में आवेदन करने का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा
- इसके बाद जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसका विवरण आपके यहां पर देना है
- अब आप अपने आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को अटैच करें
- इसके बाद आप अपना आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा कर दें।
- अब आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद धनराशि को बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
- इस तरीके से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन कर सकते हैं