Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana 2024: हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना ऑनलाइन आवेदन, गरीब परिवारों को घर देने का प्रयास

Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana 2024:- के आर्थिक रुप से गरीब और निम्न आय वर्ग वाले बेघर परिवारों को घर देने की दिशा में हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 2016 से हरियाणा सरकार ने हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना को इस उद्देश्य से लागू किया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत 5 से 15 एकड़ भूमि पर किफायती आवाज कॉलोनियों का निर्माण करती है और गरीब परिवारों को बहुत कम कीमतों पर घर बेचती है। Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024 का विस्तार आज हम आपको बताएंगे।

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हरियाणा सरकार ने 2016 में हरियाणा राज्य के गरीब परिवारों को घर देने के लिए Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana शुरू की। राज्य सरकार इस योजना के तहत निजी निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर पांच से पंद्रह एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण करती है। इन कॉलोनियों में प्रत्येक आवास प्लॉट 150 स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल रखता है और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 है। इसके अलावा, सड़कों के तहत आने वाले क्षेत्र का 10% लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र है।

कॉलोनियों का निर्माण पूरा होने के बाद, बिल्डर को लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का 10 प्रतिशत सरकार को फ्री में देना होता है, जिस पर सरकार नागरिकों को कुछ मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है। राज्य सरकार हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2024 के माध्यम से सभी गरीब परिवारों को घर देने का सपना साकार कर रही है।

योजना का नामDeen Dayal Jan Awas Yojana Haryana
आरंभ वर्षसन् 2016
आरंभ की गईहरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी (Beneficiaries)राज्य के नागरिक
उद्देश्य (Objective)गरीब नागरिकों को किफायती दरों पर आवास प्रदान करना
साल2024
Application ProcessOnline
official websitehttps://tcpharyana.gov.in/
  • 50% बिक्री योग्य क्षेत्र को बंद करने का नियम हटाया गया। CM Jan Awas Yojana में 50% बिक्री योग्य क्षेत्र को फ्रीज करने के प्रावधान को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में, इसकी अनुमति दी गई है। क्योंकि इस योजना के तहत 50 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र सरकार के पास था इस किफायती आवास योजना का लाभ राज्य के अधिक लाभार्थियों को अब इस प्रावधान के हटने के बाद मिल सकेगा।
  • Internal Development Works और EDC के लिए आवश्यक बैंक गारंटी की एवज में बिक्री योग्य क्षेत्र के मोर्टगेज का प्रावधान परियोजना पूरी होने के बाद, कॉलोनीनाइजर को 10% बिक्री योग्य क्षेत्र को कवर करने वाले आवासीय क्षेत्र को मोर्टगेज रखना अनिवार्य है।
  • कम्युनिटी वेबसाइट बनाने के लिए डेवलपर्स को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे- किए गए संशोधन के अनुसार, डेवलपर को कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए अपनी लागत पर निर्भर करते हुए अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। ऐसे सामुदायिक भवन से कॉलोनाइजर को सदस्यता फीस या अन्य कोई लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, कॉलोनाइजर को अंतिम समन्वय सर्टिफिकेट देने से पहले कम्युनिटी साइट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना अनिवार्य है।

योजना को हरियाणा में लागू करने का मुख्य उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को उनके खुद का घर देना है। क्योंकि राज्य में आज भी कई परिवार पैसों की कमी के कारण झुग्गी झोपड़ी, किराए के मकानों या कच्चे घरों में रहते हैं। इसलिए उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में बहुत मुश्किल होती है। दीनदयाल जन आवास योजना भी गरीब परिवारों की समस्या को देखते हुए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब परिवारों को किफायती दरों पर स्वयं का घर मिलता है। DDJAY ने 2024 में राज्य में गरीब परिवारों की जीवनशैली में सुधार किया है। इससे राज्य और राज्य के गरीब परिवार बढ़ रहे हैं।

  • दीनदयाल जन आवास योजना को हरियाणा सरकार ने 2016 में शुरू किया था।
  • राज्य के गरीब परिवारों को इस योजना के तहत सस्ता आवास मिलता है।
  • बिल्डरों के साथ राज्य सरकार कॉलोनियों का निर्माण करती है। फिर इन कॉलोनियों में निर्मित घरों को गरीब परिवारों को बहुत कम मूल्य पर बेचती है।
  • इस योजना के तहत 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है, प्रत्येक में 150 स्क्वायर मीटर का आवास प्लॉट क्षेत्र और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है।
  • बिल्डर द्वारा कॉलोनियों का निर्माण करने के बाद, लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का दस प्रतिशत सरकार को फ्री में देना होता है, जिस पर सरकार नागरिकों को कुछ मूलभूत सुविधाएं देती है।
  • इस योजना के तहत पहले बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत सरकार के पास था। लेकिन इस प्रावधान को 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हटा दिया है।
  • Mukhyamantri Jan Awas Yojana तक राज्य के सभी गरीब परिवारों को घर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा राज्य से होना चाहिए और बोनाफाइड होना चाहिए।
  • आवेदक करदाता नहीं नहीं होना चाहिए।
  • जिन नागरिकों के पास खुद का घर नहीं है वहीं इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र है।
  • आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए।
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • बोनाफाइड प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate)
  • घर ना होने का प्रमाण पत्र (Certificate of not owning a house)
  • राशन कार्ड (Ration Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (Passport Size Photograph)
  • Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले जाना होगा।
  • तब वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana
Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana 2024: हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना ऑनलाइन आवेदन, गरीब परिवारों को घर देने का प्रयास 3
  • दीन दयाल जन आवास योजना का फॉर्म वेबसाइट के होमपेज पर डाउनलोड करना होगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ठीक से पढ़कर लिखना है।
  • इसके बाद, फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • अब आपको संबंधित विभाग में जाकर यह फॉर्म भरना होगा।
  • Deen Dayal Jan Awas Yojana के लिए आप इस तरह आवेदन कर सकते हैं।

Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या स्थानीय आवास बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।
आवेदन पत्र प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
भरे हुए आवेदन पत्र को निर्धारित पते पर जमा करें या ऑनलाइन सबमिट करें।

Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana के तहत आवेदन की समय सीमा क्या है?

Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana के तहत आवेदन की समय सीमा विभिन्न परियोजनाओं और अधिसूचनाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसलिए, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखें या संबंधित विभाग से संपर्क करें।

Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana के तहत आवासीय परियोजनाओं का स्थान कैसे चुना जाता है?

योजना के तहत आवासीय परियोजनाओं का स्थान राज्य सरकार और शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित ढंग से चुना जाता है, ताकि सभी बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं निकटता में उपलब्ध हो सकें।

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