Unified Pension Scheme 2024 :- सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन मिलेगी।
Unified Pension Scheme (ups) 2024
जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस में सुधार की मांग की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में इस पर एक समिति बनाई थी, जिसका नेतृत्व टीम सोमनाथन कर रही थी। इस समिति ने जेसीएम (संयुक्त सलाहकार तंत्र) और अन्य चर्चाओं के बाद एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।
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कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी सुनिश्चित पेंशन
Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है। इसके तहत, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी, जो रिटायरमेंट के पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगी। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन के पात्र होंगे। अगर किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा। यदि कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज्यादा है, तो पेंशन की राशि सेवा के अनुपात में तय की जाएगी।
Unified Pension Scheme 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी न्यूनतम राशि
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कर्मचारी ने कितने भी साल काम किया हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा, यह योजना उन सभी पर लागू होगी जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं।
Unified Pension Scheme 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी नई पेंशन स्कीम
नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, लेकिन एनपीएस के तहत पहले से रिटायर हो चुके और 31 मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले सभी लोगों को इस योजना के लाभ मिलेंगे। जो पैसा उन्होंने निकाला है, उसका हिसाब करके बकाया राशि दी जाएगी।
Unified Pension Scheme में कर्मचारियों को अलग से योगदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18 प्रतिशत योगदान करेगी, और कर्मचारियों का योगदान एनपीएस की तरह 10 प्रतिशत होगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। रिटायरमेंट पर, ग्रेच्युटी के अलावा, हर छह महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन (वेतन + डीए) का एक-चौथाई हिस्सा भी मिलेगा।
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