हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से पीएम धन-धान्य कृषि योजना 2025 (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025) को हरियाणा में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत हरियाणा के 22 जिलों के लाखों किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, और वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा।
सरकार का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, किसानों की आय दोगुनी करना, और हरियाणा को एक प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य बनाना है।
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | पीएम धन-धान्य कृषि योजना 2025 |
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घोषणा की गई | भारत सरकार और हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के 22 जिलों के किसान |
उद्देश्य | किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना |
लॉन्च वर्ष | 2025 |
मुख्य लाभ | वित्तीय सहायता, आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नत बीज, जल प्रबंधन |
क्रियान्वयन क्षेत्र | हरियाणा के विभिन्न कृषि प्रधान जिले |
हरियाणा में पीएम धन-धान्य कृषि योजना के उद्देश्य
- हरियाणा के किसानों को आर्थिक सहायता देकर कृषि उत्पादन को सशक्त बनाना।
- जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना।
- जल संरक्षण तकनीकें (ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई) को बढ़ावा देना।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करना ताकि किसानों को सस्ता कृषि ऋण मिल सके।
- कपास, गेहूं, सरसों और बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देना, जो हरियाणा के प्रमुख फसलें हैं।
हरियाणा के किसानों के लिए योजना के लाभ
लाभ | विवरण |
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आर्थिक सहायता | किसानों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलेगी। |
कृषि उपकरण सब्सिडी | आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी। |
उन्नत बीज और खाद | किसानों को मुफ्त या रियायती दरों पर बीज और जैविक खाद। |
फसल बीमा योजना | प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। |
जल संरक्षण योजनाएं | हरियाणा के सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए जल प्रबंधन तकनीकें। |
हरियाणा में पात्रता मापदंड
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के किसान पात्र होंगे।
- कम से कम 1 एकड़ कृषि भूमि के मालिक होने चाहिए।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के लाभार्थी प्राथमिकता में रहेंगे।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (पट्टा या खसरा-खतौनी दस्तावेज़)
- बैंक खाता विवरण (DBT ट्रांसफर के लिए)
- हरियाणा सरकार द्वारा जारी किसान पहचान पत्र
- राशन कार्ड (अगर लागू हो)
हरियाणा में योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “पीएम धन-धान्य कृषि योजना” पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, पंचायत भवन या CSC केंद्र पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- सबमिशन के बाद लाभार्थी सूची में नाम की पुष्टि करें।
FAQs | अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: क्या पीएम धन-धान्य कृषि योजना केवल हरियाणा के किसानों के लिए है?
उत्तर: नहीं, यह एक राष्ट्रीय योजना है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे अपने किसानों के लिए अनुकूलित किया है।
प्रश्न 2: इस योजना के तहत कौन-कौन सी फसलें कवर की जाएंगी?
उत्तर: गेहूं, बाजरा, सरसों, गन्ना और कपास जैसी प्रमुख फसलें कवर की जाएंगी।
प्रश्न 3: योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 4: क्या यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) से जुड़ी होगी?
उत्तर: हां, पीएम-किसान योजना के लाभार्थी इस योजना में स्वतः पात्र होंगे।