Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana 2024: विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने पर मिलेंगे 2 लाख रुपये ,यहां जानें पूरी जानकारी

Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana 2024:- झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक नई योजना शुरू की है जो राज्य की विधवा महिलाओं के लिए है। इस योजना का नाम है “विधवा पुनर्विवाह योजना”। यह योजना देश की पहली है जिसमें राज्य सरकार विधवा महिलाओं को उनके पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस पोस्ट में हम झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे।

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मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 6 मार्च 2024 को एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है “विधवा पुनर्विवाह योजना”। इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य की विधवा महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य की महिलाओं को ही मिलेगा। योजना को महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक महिला को उनकी पुनर्विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा। यह योजना विधवा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

  • झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की।
  • इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर ₹2,00,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
  • झारखंड सरकार यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेजेगी।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को अपने पुनर्विवाह का Registration करवाना होगा।
  • योजना की शुरुआत 6 मार्च 2024 को 7 विधवा महिलाओं को लाभ देकर की गई।
  • पुनर्विवाह की तारीख के 1 साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है।
  • झारखंड की मूल निवासी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • केवल विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • सभी जातियों की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, बिना किसी भेदभाव के।
  • आवेदक महिला की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए।
  • लाभार्थी महिला को पुनर्विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना होगा।
  • आवेदक महिला के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • सरकारी नौकरी में कार्यरत, पेंशनधारी या आय कर दाता महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती।
  • महिला का आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • स्वयं घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में जाना है।
  • वहां संबंधित अधिकारी से विधवा पुनर्विवाह योजना का Application Form लेना है।
  • Application Form में मांगी गई जानकारी भरनी है।
  • इसके बाद आवेदन फार्म के साथ Documents Attach करे।
  • फिर आवेदन फार्म को उसी Office में जमा करना है।
  • आपके आवेदन फार्म की जांच और सत्यापन किया जाएगा।
  • योजना के लिए पात्र पाए जाने पर आपको ₹2,00,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
  • इस प्रकार आप झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं।
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