Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024 : योजना के तहत तालाब और मछली पालन के लिए मिलेगी 50 से 70% तक सब्सिडी

Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024 :-बिहार सरकार का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना नामक एक महत्वपूर्ण योजना चला रहा है। इस योजना के तहत, सरकार उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मछली पालन करना चाहते हैं। आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024 के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, जैसे कि यह कैसे काम करती है और कौन आवेदन कर सकता है, तो इस लेख को पढ़ें।

Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024

बिहार सरकार का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana 2024 नाम की एक विशेष योजना चला रहा है। यह योजना तालाबों में मछली पालन करने वाले किसानों की मदद करती है। किसान तालाब बनाने, मछली पालन करने और ट्यूबवेल या पंप जैसे उपकरण खरीदने के लिए सरकार से पैसा प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार इन चीजों पर 50 से 70 फीसदी तक छूट देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के तालाबों का सही तरीके से उपयोग कर मछली और मछली के अंडों का उत्पादन बढ़ाया जाए। अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं और मछली पालन में मदद पाना चाहते हैं, तो आप अभी आवेदन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana के लिए योग्यता(Eligibility)

  • इस योजना से बिहार के किसान लाभ उठा सकते हैं।
  • यह योजना उन किसानों के लिए है जो इसमें भाग लेना चाहते हैं।
  • आवेदकों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ सभी योग्य नागरिकों को मिल सकता है।

Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड या राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
  • आपके भूमि मानचित्र की प्रमाणित प्रति
  • पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति और जनजाति के beneficiaries के लिए जाति प्रमाण पत्र
  • आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता विवरण
  • उन्नत उपकरण और बेहतर मछली बीज उत्पादन का प्रमाण
  • यांत्रिक जल वाहक योजना के लिए लाभार्थियों के पास निजी/पट्टे पर/पट्टे पर तालाब होना चाहिए
  • तालाब के स्वामित्व वाली, वैधानिक जायदाद और सरकारी जायदाद के लिए भूमि के स्वामित्व वाला प्रमाण पत्र या अद्यतन राजस्व रसीद
  • तालाब हेतु पट्टा अनुबंध (न्यूनतम 11 माह/09 वर्ष)

Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana के लिए आवेदन कैसे करे?

  • योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर “मत्स्य पालन योजनाओं के लिए पंजीकरण” बटन पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें।
  • पंजीकरण पूरा करने पर आपको एक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
  • लॉग इन करने और ऑनलाइन आवेदन के लिए इनका उपयोग करें।
  • ऑनलाइन आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें।
  • अंत में, अपना आवेदन जमा करें।
  • आवेदन को मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा और स्वीकृति के बाद अनुदान की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी।

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