Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024 :- हरियाणा सरकार ने आम जनता के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है। इस योजना के तहत, राज्य के हर पात्र परिवार को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि तीन किस्तों में, यानी हर बार 2000 रुपये के रूप में प्रदान की जाएगी। अगर आपको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारे साथ बने रहें। हम आपको योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में सारी जानकारी देंगे।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024
पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए मिलता है। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए है। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शामिल हैं। यह योजना हरियाणा की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उन्हें सीधे लाभ मिलेगा।
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CM Parivar Samridhi Yojana Haryana के लिए योग्यता (Eligibility)
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
- किसान परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक होनी चाहिए।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- डोमिसाइल
- कास्ट सर्टिफिकेट
- इनकम सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको Antyodaya Center, Saral Center, or Common Service Center जाना होगा।
- वहां जाकर आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का Application Form प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म मिलने के बाद, आपको उसमें पूछी गई सारी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- इसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, आयु, मकान नंबर, जिला, ब्लॉक, तहसील आदि जानकारी शामिल करनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद, जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- फिर, यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- आवेदन फॉर्म के साथ आवेदन शुल्क भी देना होगा।
- आवेदन जमा होने के बाद, आपके Form की जांच की जाएगी।
- अगर आपका आवेदन फॉर्म सही पाया गया, तो आपको योजना का लाभ मिल जाएगा।
- इस तरह, आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
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