Mukhyamantri Awas Yojana Haryana 2024:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर ने “हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना” की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के निवासियों को “सभी के लिए छत” प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन सभी निराश्रितों को घर देने का लक्ष्य रखती है, जिनके पास अपनी छत नहीं है। इस लेख में, आप जानेंगे कि इस योजना का लाभ किस वर्ग को मिलेगा और कौन इसके लिए पात्र है।
इस अभियान का मुख्य लक्ष्य राज्य के गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है, और यह सफल प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) से प्रेरित है। सरकार सक्रिय रूप से एक सर्वेक्षण कर रही है, जिसका उद्देश्य उन पात्र लाभार्थियों की पहचान करना है जिनके पास पर्याप्त आवास नहीं है।
यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और आपके पास अपना घर नहीं है, तो यह लेख आपको हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आप इस जीवन बदलने वाले अवसर को न चूकें।
100-100 गज के प्लाटो का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है की 10 जून से 7500 से अधिक BPL परिवारों को 100-100 गज के प्लाटो का प्रमाण पात्र जारी किया जायेगा, जो पहले सिर्फ 1 कब्जा था अब उनको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 1 प्रमाण पत्र जारी कर दिया है
Mukhyamantri Awas Yojana Haryana 2024 Kya Hai?
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने “Mukhyamantri Awas Yojana Haryana” के माध्यम से एक लाख फ्लैट और प्लॉट बेघर परिवारों को देने का वादा किया है। इसके तहत, मुख्यमंत्री ने “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल” की शुरुआत की है, ताकि लोग इस योजना में पंजीकृत हो सकें। इस पोर्टल के माध्यम से 180,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है, और हरियाणा के नागरिकों को इस तिथि तक पंजीकरण करना होगा। गुरुग्राम, पंचकूला, सोनीपत और फरीदाबाद में इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से फ्लैट प्रदान किए जाएंगे, जबकि बाकी जिलों में प्लॉट और फ्लैट दोनों का विकल्प उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री आवास योजना हरियाणा के लिए पात्रता मानदंड
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिलेगा |
- इस योजना का लाभ केवल पहले से ही कोई आवास नहीं रखने वाले लोगों को मिलेगा।
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और बीपीएल कार्ड धारकों) को इस योजना से लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री आवास योजना हरियाणा के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- BPL प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Awas Yojana Haryana Online Apply
- हरियाणा सरकार के आवास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए पंजीकरण” विकल्प का चयन करें।
- अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें और “enter” पर क्लिक करें।
- रजिस्टर फार्म में आवश्यक जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में, पंजीकरण करने के लिए “पंजीकरण” पर क्लिक करें।