Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana:- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की अविवाहित महिलाओं के लिए अविवाहित पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, 50 से 79 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को प्रति महीने ₹300 की पेंशन और 80 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को प्रति महीने ₹600 की पेंशन सहायता दी जाएगी। इस पोस्ट में हम MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसलिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य की अविवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाएगी। 50 से 79 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को ₹300 प्रति महीना और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को ₹600 प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की अविवाहित महिलाओं की आर्थिक मदद करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें और अपने जीवन यापन के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के लाभ (Benefits)
- मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अविवाहित महिलाओं को प्रति महीने ₹600 की सहायता राशि देगी।
- इस योजना का लाभ पाकर महिलाएं बिना किसी पर निर्भर रहे अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगी।
- इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं।
- इस योजना का लाभ राज्य की अविवाहित महिलाएं जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है, वे ले सकती हैं।
- महिला की आयु 50 से 79 वर्ष होने पर ₹300 प्रति महीना पेंशन दी जाएगी।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर सरकार ₹600 प्रति महीना पेंशन देगी।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के लिए योग्यता (Eligibility)
- मध्य प्रदेश की स्थाई निवासी अविवाहित महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- इस योजना के लिए पात्रता 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं के लिए है।
- आवेदक महिला किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
- सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
- आवेदक महिला का नाम समग्र पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)
- समग्र आईडी
- आधार कार्ड
- निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- बैंक खाता संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- सबसे पहले मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की official website पर जाएं।
- होम पेज पर “Social Pension and Financial Assistance Schemes” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज आएगा, इस पेज पर “Online Application for Pension Schemes” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज आएगा।
- इस पेज पर अपने जिले का चयन करें।
- अपनी composite member id दर्ज करें।
- अब “Apply online for pension” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने अविवाहित महिला पेंशन योजना Application Form आएगा।
- इस फार्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- जानकारी दर्ज करने के बाद Document को Upload करें और Submit के ऑप्शन पर क्लिक करें।