MP Viklang Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में विकलांग लोगों को पेंशन देने की उद्देश्य से मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना शुरू किया गया है जिसके तहत जो भी व्यक्ति 40% से अधिक विकलांग है उसे ₹600 से लेकर ₹1500 तक की राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी हालांकि पेंशन का लाभ लेने के लिए उसकी वार्षिक आय 48000 से कम होनी चाहिए योजना के तहत 6 साल से कम उम्र का विकलांग भी योजना के तहत पेंशन पाने का पात्र है
इसलिए आज का आर्टिकल में हम आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी हुई जानकारी जैसे मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है आवेदन की प्रक्रिया डॉक्यूमेंट योग्यता इन सब के बारे में डिटेल जानकारी प्रदान करेंगे इसलिए हमारा लेख शुरू से आखिर तक पढ़े
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना राज्य में में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई जिसके तहत उन्हें प्रत्येक महीने ₹600 से लेकर ₹1500 पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे हालांकि इसके लिए राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी हैं। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल ऐसे पात्र लोगों को मिलेगा जो 40% से अधिक विकलांग है
Viklang Pension Yojana MP का मुख्य उद्देश्य
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है ताकि वह अपने सभी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सके जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक विकलांग व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर आता है और उसे कई प्रकार के आर्थिक दिक्कत और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है उसकी समस्या को दूर करने के लिए राज्य में विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है
MP Viklang Pension Yojana की योग्यता
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की योग्यता निम्नलिखित प्रकार की है जिसे पूरा करने के उपरांत आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा चलिए जानते हैं आवश्यक शर्तें–
- राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है
- सालाना आय 48000 रूपये अधिक नहीं होनी चाहिए
- सरकारी कर्मचारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया वाहन का इस्तेमाल करता हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे
MP Viklang Pension Yojana documents
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट देने होंगे तभी जाकर आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी जिसका विवरण हम नीचे दे रहे हैं
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
MP Viklang Pension Yojana Apply Online
- आधिकारिक वेबसाइट (socialsecurity.mp.gov.in) पर Home Page Open करना है.
- यहां पर सिक्योरिटी पेंशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
- पेज ओपन होगा जहां पर पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- एक नया पर जाएगा जहां पर जिला स्थानीय निकाय चयन करना हैं।
- अब आपको परिवार के सभी सदस्यों की आईडी प्रूफ को अपलोड करेंगे
- फिर आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
- आवेदन पत्र Open हो जाएगा जहाँ पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी का विवरण देना है Important Documents Upload आवेदक को जमा कर देंगे
- ऐसे आपका MP Viklang Pension Yojna के लिए आवेदन पूर्ण हो जाएगा
MP Viklang Pension Yojana offline process
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करना करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले संबंधित विभाग के दफ्तर जाना होगा वहां पर आपको आवेदन पत्र प्राप्त होगा इसके बाद जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसका विवरण आपको देना होगा इसके बाद आप अपना आवेदन आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर संबंधित विभाग के दफ्तर में जमा कर देंगे उसके बाद आपके आवेदन पत्र का वेरीफिकेशन होगा यदि आप मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के पात्र हैं तो सरकार के द्वारा आपको प्रत्येक महीने पेंशन की राशि इसलिए तौर पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी