Haryana Deendayal Yojana 2024:- हरियाणा में, सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं को लागू करके सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों का समृद्धि किया जाए। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसी दिशा में, सरकार ने ‘हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय योजना’ नामक एक योजना की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ की घोषणा की है।
Haryana Deendayal Yojana में वित्तीय सहायता
इस योजना के अंतर्गत, जिन परिवारों के सदस्यों की आय 6 साल से अधिक और 60 साल के बीच है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें अगर किसी सदस्य की मृत्यु होती है या फिर उनमें स्थाई विकलांगता होती है, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उस व्यक्ति की आयु के आधार पर प्रदान की जाएगी। यह सहायता 6 साल से ऊपर के लिए 1 लाख रुपये, 12 साल से ऊपर के लिए 2 लाख रुपये और 18 साल से ऊपर के लिए 3 लाख रुपये तक की हो सकती है।
Haryana Deendayal Yojana की मुख्य प्राथमिकता
25 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 25 वर्ष से ऊपर वालों को 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है, जबकि 45 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से मिलने वाले 2 लाख रुपये भी शामिल होंगे। हरियाणा सरकार की मुख्य प्राथमिकता है कि वह गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े। यह योजना हरियाणा राज्य में “हरियाणा दयालू स्कीम” या “हरियाणा दयालू योजना” के नाम से भी जानी जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाता है।
Haryana Deendayal Yojana के तहत परिवार क़े मुखिया कों मिलेगी सहायता राशि
मृत्यु के मामले में, परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जिस आधार नंबर से जुड़ा होगा, उस पर सहायता राशि भेजी जाएगी, जो कि पीपीपी डेटाबेस में रजिस्टर्ड होगा। स्थायी विकलांगता के मामले में, सहायता राशि बेटे या बेटी के पीपीपी डेटाबेस में रजिस्टर्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी या फिर परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में। इस योजना के अंतर्गत, परिवार के मुखिया की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में, पीपीपी डेटाबेस के अनुसार, 60 वर्ष से कम आयु वाले परिवार के सबसे बड़े सदस्य को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
Haryana Deendayal Yojana क़े लिए योग्यता (Eligibility)
- लाभार्थी को हरियाणा में स्थायी निवास होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 6 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन के लिए परिवार आईडी या परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर होना अनिवार्य है।
- दयालू योजना के तहत सहायता सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जिनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना के कारण हुई हो।
- दयालू -2 योजना के अंतर्गत, सहायता केवल उन व्यक्तियों को मिलेगी जिनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से हुई हो।
Haryana Dindayal Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रणाम पत्र
- स्थायी विकलांगता की स्थिति में:-
- स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र
- अस्पताल से छुट्टी सारांश (केवल अस्पताल में भर्ती होने पर)
- एफआईआर/डीडीआर की कॉपी.
Haryana Dindayal Yojana Online Apply
- हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आपको तीन महीने के अंदर आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता का दावा करना होगा।
- इसके लिए लाभार्थी को योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा।
- पोर्टल पर जाने के बाद मेन पेज पर “अप्लाई स्कीम” को क्लिक करना होगा।
- यहाँ से आपको दयालु (दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता) या दयालु-2 (आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से हुई मृत्यु या स्थायी विकलांगता) योजना का चयन करना होगा।
- योजना का चयन करने के बाद परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में, आपको अपना आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा सभी आवेदन पत्रों की सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता की राशि दी जाएगी।
Haryana Dindayal Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक
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