Green Fodder Cutting Machine Subsidy Yojana: राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के किसानों के लिए हरा चारा कटिंग मशीन सब्सिडी योजना शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को हरा चारा काटने की मशीन पर 60% तक का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। ताकि किसान कम लागत में हरा चारा काटने की मशीन को खरीद सके। ऐसे में यदि आप लोग भी राजस्थान राज्य के किसान है और पशुपालन करते हैं और अपने पशुओं के आहार के लिए हरा चारा काटने का मशीन खरीदना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
तो आईए हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Green Fodder Cutting Machine Subsidy Yojana संबंधित जानकारी जैसे-इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन कैसे करें? इत्यादि विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
Chaff Cutters Machine Subsidy Yojana का मुख्य उद्देश्य
राजस्थान सरकार के Green Fodder Cutting Machine Subsidy Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को हरा चारा काटने का मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसलिए इस योजना के तहत सरकार राज्य के किसानों को हरा चारा काटने का मशीन खरीदने के लिए 60% तक का सब्सिडी प्रदान करेगी। ताकि किसान आधे दाम में हरा चारा काटने की मशीन को को खरीद कर अपने पशुओं के लिए आहार का व्यवस्था कर सके।
Also Read:- Manbhavna Yojana Online Apply 2024
Green Fodder Cutting Machine Subsidy Yojana Benefits
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को हरा चारा काटने के मशीन को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।
- किस योजना के तहत राज्य के किसानों को हरा चारा काटने का मशीन को खरीदने के लिए 60% तक का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत राज्य के किसान आवेदन पर हरा चारा काटने की मशीन को खरीद सकेंगे।
- इस योजना के तहत राज्य के किसान भारी मात्रा में अपने पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था कर सकेंगे।
Green Fodder Cutting Machine Subsidy Yojana की पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को राजस्थान राज्य का किसान होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि उनके नाम पर होना चाहिए।
- पिछले तीन वर्षों तक अनुदान नहीं लिया होना चाहिए क्योंकि एक बार अनुदान प्राप्त कर लेने से 3 वर्ष के बाद ही अनुदान प्राप्त करने का पात्र होंगे।
- आवेदन करने के बाद कृषि विभाग के द्वारा लॉटरी निकल जाता है और इस लॉटरी में चयनित किसानों को ही चारा काटने की मशीन पर सब्सिडी प्रदान किया जाता है।
Green Fodder Cutting Machine Subsidy Yojana Required Documents
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी
- किसान का बैंक खाता जन आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- किसानों के पास खुद का जमीन होना चाहिए
- कोटेशन (अनुमान बिल )
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक का विवरण
How to Apply Green Fodder Cutting Machine Subsidy Yojana
- सबसे पहले आप लोगों को आधिकारिक वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद इस आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर नागरिक लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप लोगों से जन आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा जिसे दर्ज करके सबमिट कर देना होगा।
- इसके बाद आप लोगों को जन आधार कार्ड से जुड़े सभी सदस्यों का नाम दिखाई देगा।
- इसके बाद आप लोगों को उसे सदस्य का नाम को चुनना होगा जिसके नाम पर आवेदन करना चाहते हैं।
- उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसके द्वारा आप लोगों को वेरिफिकेशन कर लेना होगा।
- उसके बाद आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप लोगों के सामने तीन विकल्प दिखाई देगा जिसमें से आप लोगों को कृषि सब्सिडी सेवा के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप लोगों के सामने संख्या 5 कृषि उपकरणों पर सब्सिडी है उस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो एवं सिग्नेचर को अपलोड कर देना होगा।
- इसके बाद आप लोगों को जमाबंदी बिल का फाइल अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।
Official Website:- Click Here