Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana 2024 | दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना – हरियाणा के अंत्योदय परिवारों के लिए वित्तीय सहायता

हरियाणा सरकार द्वारा Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana शुरू की गई है। हरियाणा के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने हरियाणा के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.6% अधिक है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट में कोई अतिरिक्त कर नहीं होने से जनता को मदद मिलेगी। प्रशासन ने अपने मुख्य क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ सरकार को बंदूक रखने वाले परिवारों के लिए सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास करने की अनुमति देती है। सरकारी सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरियाणा में अंत्योदय परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 मार्च को मुख्यमंत्री दयालु योजना की घोषणा की। दयालु योजना हरियाणा (दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना(DDUAPSY) इस कार्यक्रम का पूरा नाम है। इस पहल के तहत, सरकार स्वाभाविक रूप से मरने वाले या किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप विकलांग होने वाले अंत्योदय परिवार के सदस्यों को ₹ 1 लाख से ₹ 5 लाख तक की वित्तीय सहायता देगी। यह वित्तीय सहायता विभिन्न आयु समूहों में कैसे वितरित की जाएगी, इसका विवरण इस पृष्ठ में दिया गया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, “हरियाणा फैमिली प्रोटेक्शन ट्रस्ट” (एचपीएसएन) हरियाणा राज्य में पेश की जाने वाली बीमा योजनाओं की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में, यह ट्रस्ट तीन पहल चला रहा है; आगे चलकर, “हरियाणा दयालु योजना” उनमें से एक होगी। इससे दयालु योजना के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की त्वरित आपूर्ति में वृद्धि होगी।

इस कार्यक्रम के तहत, सरकार अंत्योदय परिवारों को किसी भी समय उनके किसी सदस्य के निधन या विकलांग होने पर नकद सहायता देगी। यह उन परिवारों को प्रोत्साहित करेगा जो इस संकट के दौरान खुद को संभाल सकते हैं और अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। यह एक ऐसा कदम है जो अंत्योदय परिवारों को समृद्ध बनने और सामाजिक असमानताओं को कम करने में सहायता करेगा।

क्रमांकआयु वर्गDDUAPSY (दयालु योजना)
15 से 12 वर्ष1 लाख रुपए
213 से 18 वर्ष2 लाख रुपए
319 से 25 वर्ष3 लाख रुपए
426 से 40 वर्ष4 लाख रुपए
541 से 60 वर्ष5 लाख रुपए
  • हरियाणा राज्य के प्रत्येक अंत्योदय परिवार को “दयालु योजना हरियाणा” से लाभ प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के तहत आयु समूहों में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • आप “दयालु योजना ऑनलाइन आवेदन करें” द्वारा तुरंत अपने बैंक खाते में पैसा प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • आप “दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना” (DDUAPSY) के तहत प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी लाभ उठा सकते हैं।
  • “मुख्यमंत्री दयालु योजना” का लक्ष्य कम आय वाले अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है।
  • घर बैठे ऑनलाइन “दयालु योजना पंजीकरण” के लिए आवेदन करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाना आवश्यक नहीं है।
  • केवल हरियाणा राज्य के निवासी ही “दयालु योजना” के लाभ के पात्र होंगे।
  • इस योजना के तहत लाभ 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों तक ही सीमित है।
  • जब आवेदक परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या अक्षमता के तीन महीने के भीतर “दयालु योजना ऑनलाइन आवेदन” जमा करता है, तो वे कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे।
  • इस पहल के तहत हरियाणा डेटा के आधार पर योग्य परिवारों को परिवार पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।
  • “दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना” का लाभ केवल अंत्योदय परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है जिनकी आयु पाँच से साठ वर्ष के बीच है।
  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar card of the applicant)
  • परिवार पहचान पत्र (Family Identity Card)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र (Annual Income Certificate)
  • बैंक खाते की पासबुक (Bank Account Passbook)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (Color Passport Size Photograph)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)

दयालु योजना अप्लाई करने के लिए आप ऊपर बताए गए दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी किसी भी CSC Center से फॉर्म भरवा सकते है |

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