Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 :- बिहार सरकार राज्य के लोगों को लाभ पहुंचाने और विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश के कई हिस्सों में जातिवाद की समस्या बनी हुई है। लोग दूसरी जातियों को कम समझते हैं और उनसे विवाह करने से भी कतराते हैं। इस सोच को बदलने के लिए बिहार सरकार ने बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत, राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ो को सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। लाभ प्राप्त करने के लिए नवविवाहित जोड़े को 1 साल के भीतर इस योजना में आवेदन करना होगा। इस पोस्ट में हम आपको बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि योजना का क्या उद्देश्य है, इसके लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन की प्रक्रिया।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024
बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ो को प्रोत्साहित करने के लिए “Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana” शुरू की है, जिसे ‘डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज’ भी कहते हैं। इस योजना के तहत, राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ो को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 का उद्देश्य (Objective)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिल सकें। इसका लाभ उन विवाहित जोड़ो को मिलेगा जिनमें से पति या पत्नी, या दोनों, में से कोई एक पिछड़ी जाति का होगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लाभ (Benefits)
- इस योजना के तहत, राज्य के सभी अंतरजातीय विवाहित जोड़ो को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- अंतरजातीय विवाहित जोड़ो को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है।
- अगर लाभार्थी गलत जानकारी देता है, तो उसे प्रोत्साहन राशि वापस करनी पड़ सकती है।
- यह राशि आरटीजीएस या एनईएफ़टी के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है।
- विवाहित जोड़ो द्वारा प्री स्टांप्ड रिसिप्ट जमा करने के बाद, उनके बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए भेजे जाते हैं और बाकी 1 लाख रुपए 3 साल बाद ब्याज के साथ मिलते हैं।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए योग्यता (Eligibility)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विवाहित जोड़े का विवाह ‘हिन्दू मैरिज एक्ट 1955’ के तहत Registered होना चाहिए।
- यदि विवाहित जोड़ा किसी अन्य एक्ट के तहत पंजीकृत है, तो उन्हें अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए विवाहित जोड़े को विवाह के 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड (दोनों विवाहित जोड़े का का)
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र (दोनों का)
- वॉटर आईडी
- पैन कार्ड
- शादी का कार्ड
- मैरिज सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र (दोनों का)
- शादी का फोटो (दोनों साथ मे)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- Bank Account Passbook (राशि प्राप्त करने के लिए)
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया ? (Application Process)
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
- वेबसाइट पर जाकर आपको योजना का फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लेना है।
- फिर, आपको उस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी भरनी है।
- इसके बाद, आपको अपने और अपनी पत्नी के जरूरी दस्तावेज़ फॉर्म में संलग्न करने हैं।
- अंत में, आपको भरकर तैयार फॉर्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है।
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