Mukhymantri Rahat Kosh Yojana 2024 : मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत प्रदान की जाती है इलाज के खर्च की 25% राशि !

Mukhymantri Rahat Kosh Yojana 2024:- हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत, सरकार चिकित्सा सेवाओं पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोग अब सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Mukhymantri Rahat Kosh Yojana के तहत आर्थिक सहायता

अब मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत इलाज की जरूरतमंदों के लिए प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। आवेदकों को 15 दिन के भीतर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे जरूरतमंदों को तुरंत लाभ मिलेगा। जो लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते, उन्हें भी इस योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

Mukhymantri Rahat Kosh Yojana के तहत प्रदान की जाती है इलाज के खर्च की 25% राशि

मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई गई है। इसमें स्थानीय सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन शामिल हैं, और नगराधीश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत इलाज के खर्च का 25% तक का पैसा दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है। यह सुविधा वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकती है।

Mukhymantri Rahat Kosh Yojana में आवेदन करना बेहद सरल

आवेदक मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का लाभ लेने के लिए अपने परिवार के पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान, आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। अगर कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत नहीं आती है, तो उस स्थिति में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मिल सकती है। इस योजना के लिए आवेदन करना आसान है और सहायता जल्दी मिलती है।

Mukhymantri Rahat Kosh Yojana की पूरी प्रक्रिया

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए जब पोर्टल पर आवेदन किया जाता है, तो यह आवेदन संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और मेयर/नगर निगम के अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। ये जनप्रतिनिधि अपनी सिफारिश के साथ 5 दिनों के भीतर आवेदन को जिला कलेक्टर कार्यालय में भेजते हैं। इसके बाद, आवेदन को जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार के पास भेज दिया जाता है।

Mukhymantri Rahat Kosh Yojana के तहत लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होती है राशि

तहसीलदार आवेदक की संपत्ति की जांच करते हैं। इसके बाद, मेडिकल दस्तावेजों की जांच के लिए सिविल सर्जन के पास भेजा जाता है। संपत्ति की जांच के लिए 4 दिन और सिविल सर्जन के सत्यापन के लिए 5 दिन का समय दिया जाता है। दोनों विभागों से मिली रिपोर्ट्स को उपायुक्त की स्वीकृति के बाद कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाता है, जो इसे सीनियर एकाउंट अधिकारी को ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद, स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस तरह से योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

Mukhymantri Rahat Kosh Yojana में आवेदन करने के लिए लिंक

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