Punjab Viklang Pension Yojana 2024 : पंजाब विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के विकलांग लोगों को ₹1000 की पेंशन राशि दी जाएगी

Punjab Viklang Pension Yojana: पंजाब सरकार के द्वारा राज्य में पंजाब विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है जिसके तहत राज्य के विकलांग लोगों को प्रत्येक महीने ₹1000 की राशि सरकार पेंशन के तौर पर उपलब्ध करवाएगी ताकि उनका आर्थिक मदद मिल सके जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विकलांग लोगों को कई प्रकार के आर्थिक दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने निजी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर बनाना पड़ता है उनकी समस्या को दूर करने के लिए ही राज्य में पंजाब विकलांग पेंशन योजना शुरू किया गया है।

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ऐसे में यदि आप पंजाब में रहते हैं और एक विकलांग व्यक्ति हैं तो आप पंजाब विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाकर प्रत्येक महीने ₹1000 प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको पंजाब विकलांग पेंशन योजना के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं चलिए जानते हैं-

पंजाब विकलांग पेंशन योजना 2024

पंजाब सरकार के माध्यम से विकलांग लोगों के हित के लिए राज्य में Punjab Viklang Pension Yojana शुरू की गई है जिसके अंतर्गत विकलांग लोगों को प्रत्येक महीने ₹1000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी हालांकि पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए 40% अधिक विकलांग होना जरूरी है।

Punjab Viklang Pension Yojana Aim

पंजाब विकलांग पेंशन योजना शुरू करने का प्रमुख मकसद विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है ताकि वह अपने दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना रहे हैं पंजाब विकलांग पेंशन योजना का लाभ पुरुष महिला दोनों को दिया जाएगा जो विकलांगता के कैटेगरी में आते हैं।

Punjab Viklang Pension Yojana Eligibility

पंजाब विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रकार की योग्यता का मापदन निर्धारित किया गया है जिसे पूरा करने के उपरांत ही पंजाब विकलांग पेंशन योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल पाएगा चलिए जानते हैं

  • पंजाब का निवासी होना जरूरी है।
  • 40% से अधिक विकलांग वाले व्यक्तियों को ही पंजाब विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
  • परिवार की वार्षिक आय 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पहले से कोई पेंशन योजना का लाभ ना उठाते हो।
  • सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के नाम पर कोई भी दो पहिया चार पहिया गाड़ी नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास आए का कोई साधन नहीं होना चाहिए।

पंजाब विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Punjab Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसका विवरण हम नीचे दे रहे हैं-

  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

Punjab Viklang Pension Yojana Apply process

Punjab Viklang Pension Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सहज और आसान है जिसका पूरा विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं-

  • सबसे पहले आपको पंजाब सरकार के ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा।
  • होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर Service के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने पेंशन संबंधित फार्म आ जाएगा उनमें से आपको पंजाब विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म सेलेक्ट करना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।
  • फिर आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी का विवरण दर्ज करना है।
  • इसके बाद सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपने आवेदन पत्र के साथ अटैच करेंगे।
  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो ग्राम पंचायत और शहर आंचल में रहने वाले लोगों को उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
  • इसके बाद आपके आवेदन पत्र का वेरीफिकेशन होगा यदि आप पंजाब विकलांग पेंशन योजना पाने के योग्य होंगे तो आपके खाते में प्रत्येक महीने ₹1000 भेजे जाएंगे।
  • इस तरीके से आप पंजाब विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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