Rajasthan Farm Pond Yojana 2024:- राजस्थान में पानी की कमी से पीड़ित किसानों के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण समस्या है। भू-जल स्तर में गिरावट के कारण कृषि पर सीधा प्रभाव पड़ा है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ‘फार्म पोंड योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को उनके खेतों में तालाब बनाने के लिए 1 लाख 35 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। ये फार्म पोंड बारिश के पानी को इकट्ठा करके सिंचाई का कार्य करते हैं, जिससे खेती योग्य जमीन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं और अपने खेतों में तालाब बनाने के लिए फार्म पोंड पर सब्सिडी चाहते हैं, तो आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ‘राजस्थान फार्म पोंड योजना 2024’ के तहत कितनी सब्सिडी मिलेगी और आवेदन करने की योग्यता क्या है, इन सभी जानकारियों के लिए आपको यह लेख अंत तक पढ़ना होगा। तो आप राजस्थान की कृषि पोंड योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।
Rajasthan Farm Pond Yojana क्या है ?
राजस्थान सरकार किसानों को बारिश के पानी को बचाने के लिए फार्म पोंड, डिग्गी बनाने और सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के पानी की लागत को कम करना और बंजर जमीन को खेती योग्य बनाना है। इसके तहत राजस्थान सरकार फार्म पोंड योजना को लागू कर रही है, जिसमें राज्य के किसानों को फार्म पोंड पर सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत खेत तालाबों के लिए न्यूनतम 400 घन मीटर और अधिकतम 1200 घन मीटर आकार का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
सरकारी अनुदान सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजा जाएगा। पोंड बनने के बाद किसान बारिश के पानी को अपने खेतों में इकट्ठा कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह, फार्म पोंड बनने के बाद किसानों को पानी की कमी के कारण नुकसान नहीं होगा।
इस कार्यक्रम के तहत किसानों के लिए स्वयं पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसान चाहें तो वे ई मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Farm Pond Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Rajasthan Farm Pond Yojana 2024 |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
सबंधित विभाग | कृषि विभाग राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना |
लाभ | किसानों को फार्म पोंड निर्माण पर अनुदान देना |
सब्सिडी | 1 लाख 35 हजार रुपए तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ |
Rajasthan Farm Pond Yojana का उद्देश्य
राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि पोंड बनाने पर अनुदान देने की पहल की है, जिससे सिंचाई पर खर्च होने वाले पैसे की बचत हो सके और किसानों के लिए जीविकोपार्जन भी आसान हो जाए। कृषि पोंड बनाने से बारिश का पानी एकत्र किया जा सकेगा, जिसे किसान आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकेंगे।
इस योजना के तहत राज्य के किसान खेतों में तालाब बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पानी की कमी के कारण समय पर खेती नहीं हो पाने की समस्या को यह योजना हल करेगी। इससे किसानों को पानी की कमी के कारण नुकसान नहीं होगा, और वे समय पर खेती कर सकेंगे। इस योजना का लाभ मिलने से किसान स्वतंत्र और सशक्त बनेंगे।
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अनुदान सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजा जाएगा। पोंड बनने के बाद किसान बारिश के पानी को अपने खेतों में इकट्ठा कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में किसानों के लिए स्वयं पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है, और वे चाहें तो ई मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Farm Pond Yojana के महत्वपूर्ण बिंदु
- कृषि विभाग से आवेदन प्राप्त होने के बाद, खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को कृषि पर्यवेक्षक या मोबाइल संदेश के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी।
- इसके बाद, विभाग द्वारा खेत तलाई के निर्माण से पहले मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत मिलने वाली अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
Rajasthan Farm Pond Yojana के लिए पात्रता
राजस्थान सरकार की फार्म पोंड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई योग्यता निम्नलिखित है:
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को मिलेगा।
- किसान फार्म पोंड पर अनुदान पाने के लिए कम से कम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन की आवश्यकता होती है।
- संयुक्त खातेदारी में, कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
- लीज पर खेती करने वाले किसान भी इस योजना के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने उस जमीन पर कम से कम सात साल से खेती की हो।
- किसान को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें सिंचित और असिंचित जमीन का विवरण शामिल होगा।
- आवेदक का आधार कार्ड किसान के बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए।
Rajasthan Farm Pond Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- जन आधार कार्ड (Jan Aadhar Card)
- खेत की जमाबंदी (Farm Jamabandi)
- प्रमाणित नक्शा ट्रेश (Certified Map Trash)
- लघु एवं सीमांत किसान का प्रमाण (Proof of Small and Marginal Farmer)
- बैंक खाता पासबुक (Bank Account Passbook)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
Rajasthan Farm Pond Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप राजस्थान सरकार की फार्म पोंड योजना से लाभ लेना चाहते हैं, तो आप राजस्थान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना कुछ इस तरह है।
- पहले आपको राज किसान साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की जरूरत है।
- वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- आपको वेबसाइट के होम पेज पर किसान के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको कृषि विभाग में खेत तलाई का ऑप्शन चुनना होगा।
- अब खेत तलाई पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आवेदन करने के लिए आपको यहां क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।
- आपको जनाधार आईडी का उपयोग करके इस पेज पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने पर फार्म पोंड योजना का आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को ठीक से भरना आवश्यक होगा।
- फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अंत में, दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके “प्रस्तुत करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार, आप राजस्थान फार्म पोंड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Farm Pond Yojana FAQs
राजस्थान फार्म पोंड योजना क्या है?
किसानों को जल संरक्षण के लिए तालाब बनाने हेतु वित्तीय सहायता देने वाली सरकारी योजना।
वित्तीय सहायता कितनी है?
50,000 रुपये तक की सहायता।
लाभार्थी कौन हो सकते हैं?
छोटे और सीमांत किसान।